Wednesday, June 25, 2025
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फिरोजाबाद :- जिला प्रशासन पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है-डीएम

-डीएम-एसएसपी ने नगर के पाॅलीवाल हाॅल में नगरीय निकाय के सभी प्रत्याशियों के साथ की बैठक
-जनसंपर्क में प्रत्याशी के साथ से पांच से ज्यादा लोग नहीं कर सकेंगे प्रचार

फिरोजाबाद। जिलाधिकारी रवि रंजन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी की अध्यक्षता में सोमवार को नगर के पालीवाल हाॅल में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के नगर निगम के महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, सदस्य जनपद के समस्त नगरीय निकाय के सभी प्रत्याशियों के साथ आवश्यक बैठक कर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए विभिन्न निर्देशों यथा आदर्श आचार संहिता प्रचार सम्बन्धी निर्देशों की जानकारी दी गई।

जिलाधिकारी रवि रंजन ने राज्य निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों को अक्षरशः पालन करने की अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन जनपद में पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। उन्होने स्पष्ट कहा कि कोई भी प्रत्याशी व उनका अभिकर्ता एवं समर्थक अथवा कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथों में नहीं लेंगे। यदि किसी को कोई भी समस्या व शिकायत है, तो सम्बन्धित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को बताए, उसका तत्काल निदान किया जाएगा। इसके लिए उन्होने जिला कंट्राॅल रूम की स्थापना कराई है, जिसका दूरभाष नम्बर 05612-285144 है, जो कि 24 घण्टें क्रियाशील है। जिस पर कोई भी व्यक्ति चुनाव सम्बंधी अपनी समस्या व शिकायत दर्ज करा सकता है।

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथों में नही लेगा, ऐसा करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। अपर जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार एवं मतदान दिवस तथा मतगणना के दिवसों में वाहनों का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नही किया जाएगा। उन्होने कहा कि यदि बिना वाहन पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन का उपयोग किया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

 

उन्होने बताया कि नगर निगम के महापौर पद के उम्मीदवार के प्रचार-प्रसार हेतु अधिकतम 5 वाहन, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए 3 वाहन, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 2 वाहन, नगर निगम के पार्षद पद के उम्मीदवार हेतु 2 वाहन, नगर पालिका परिषद के सदस्य के पद के उम्मीदवार के लिए 1 तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु 1 वाहन का प्रयोग कर सकते है।

जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी के साथ पांच से ज्यादा लोग प्रचार नहीं कर सकेंगे। पांच से ज्यादा लोग होने पर आचार संहिता का उल्लघंन माना जायेगा। सभा एवं नुक्कड़ सभा के लिए प्रत्याशी का परमिशन लेनी होगी। बैठक के दौरान नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सागर, एसपी सिटी मुकेश कुमार मिश्र, एसडीएम सदर मनोज सिंह सभी रिटर्निंग आॅफीसर सहित नगरीय निकाय के सभी प्रत्याशी व उनके चुनावी अभिकर्ता व समर्थक उपस्थित रहे।

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