Wednesday, March 12, 2025
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HomeUncategorizedहत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना

फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सप्तम जितेंद्र गुप्ता ने 13 साल पुराने हत्या के मामले में दोषी सत्यवीर सिंह को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी 11 साल तक फरार रहा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और मात्र छह महीने में न्यायालय ने फैसला सुनाया।

मामला 27 जनवरी 2012 का है, जब वादी के गांव राजेंद्र सिंह के बेटे की बारात ग्राम सोहनपुर, थाना शिकोहाबाद गई थी। बारात के साथ दोषी सत्यवीर सिंह की गाड़ी, मैक्स पिकअप, भी गई थी। बारात के दौरान वादी का चचेरा भाई संजय कुमार उर्फ संजू (उम्र 25 वर्ष) भी गाड़ी में बैठा था। इसी दौरान संजू के साथ गाली-गलौज की गई। लौटते समय विवाद बढ़ गया, और सत्यवीर ने गाड़ी से खींचकर संजू पर हॉकी से हमला कर दिया। बचाने की कोशिश करने से पहले ही संजू की मौत हो चुकी थी।

इस घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सप्तम जितेंद्र गुप्ता की अदालत में हुई। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी सत्यवीर सिंह को हत्या का दोषी मानते हुए खुली अदालत में सजा सुनाई गई।

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