Bengal Monitor Lizard Rape
महाराष्ट्र के रत्नागिरी इस जिले के सहयाद्री टाइगर रिजर्व मैं एक बंगाल मॉनिटर छिपकली के साथ कथित तौर पर गैंगरेप का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है कहा जा रहा है कि यह लोग जंगल में शिकार की नीयत से घुसे थे। इंडिया टुडे के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि रत्नागिरी जिले के गोठड़े गांव से सहयाद्री टाइगर रिजर्व में प्रवेश किया था। यह वहां शिकार करने के मकसद से घुसे थे। एक वन अधिकारी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों का पता लगाया गया 31 मार्च को प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद छिपकली से रेप का मामला सामने आया।
रेप के दौरान वीडियो भी बनाया
इन्हें जब पकड़ा गया तो इनमें से एक आरोपी के पास मोबाइल में बंगाल मॉनिटर छिपकली के साथ रेप की घटना का वीडियो मिला जिसे देख सब हैरान रह गए। यह सभी कॉकर्ड से कोल्हापुर के चंदौली गांव से शिकार के लिए आए थे इनकी पहचान संदीप तुकाराम पवार मंगेश कामटेकर अक्षय कामटेकर और रमेश घर के रूप में हुई है 1 अप्रैल को सबसे पहले संदीप तुकाराम को पकड़ा गया जिसने पार्टियों के नाम कबूल है फिर बाकी सभी को भी धर दबोचा गया फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है आरोपियों पर अब क्या कार्यवाही होगी पीटीआई की खबर के मुताबिक शायद री टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर नाना साहेब ने कहा कि वन्य जीव संरक्षण 1972 के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी
वन्य जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 के तहत होगी कार्यवाही
भारत सरकार ने साल 1972 में वन्यजीवों के अवैध शिकार उनके हार मान और खाल के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया था इसके तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को मामूली कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान था लेकिन इस कानून से कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था और साल 2002 में किस एक्ट में संशोधन करके इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 कर दिया गया भारतीय वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 3 और अधिकतम 6 साल कारावास की सजा हो सकती है और साथ ही ₹25000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही तरह से दोषी को दंडित किया जा सकता है।
क्या होती है बंगाल मॉनिटर छिपकली
अब बंगाल मॉनिटर छिपकली के बारे में आपको बताते हैं बंगाल मॉनिटर छिपकली एक बड़े आकार की होती है जो जंगलों में आमतौर पर जमीन पर रहती है इसकी कुल लंबाई लगभग 1 से 175 सेंटीमीटर तक होती है भारतीय उपमहाद्वीप के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक आरक्षित प्रजाति का जीव माना जाता है इनके स्वभाव की बात करें तो यह काफी शर्मीले स्वभाव की होती हैं और यह इंसानों से बचती हैं इनकी नजर बहुत तेज होती है और लगभग ढाई सौ मीटर दूर से ही किसी इंसान के कदमों की आहट को पहचान सकती है अगर इन्हें कोई पकड़े तो यह काट भी सकती हैं लेकिन इनके काटने के मामले ना के बराबर सामने आए हैं।
In Maharashtra’s Ratnagiri, a case of alleged gangrape with a Bengal Monitor Lizard has come to light. The horrible incident happened at the Sahyadri Tiger Reserve. The police have arrested four accused until now. It is being said that these people had entered the forest with the intention of hunting.
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