मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” के तहत उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपये तक का लोन प्रदान कर रही है. इस योजना का उद्देश्य युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. इच्छुक उम्मीदवार आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं और योजना के तहत लोन, मार्जिन मनी और सरकारी सहायता का लाभ उठा सकते हैं.
सुल्तानपुर: राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना. इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है. उद्योग विभाग की उपायुक्त नेहा सिंह ने लोकल 18 से बातचीत के दौरान बताया कि इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन बैंकों के माध्यम से दिया जाता है. इसके साथ ही इसमें सरकार द्वारा मार्जिन मनी भी उपलब्ध कराई जाती है.
यह होनी चाहिए पात्रता
उद्योग उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ पाने के लिए आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और शिक्षा के रूप में हाईस्कूल पास होना अनिवार्य है. इसके साथ ही आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. विशेष रूप से आईटीआई और पॉलीटेक्निक जैसे तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है. आगे बताया की इसके साथ ही योजना का लाभ लेने वाले आवेदनकर्ता बैंक में डिफाल्टर ना घोषित किए गए हों.
इस तरह करें आवेदन
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किए जाएगें. इच्छुक उम्मीदवार http://diupmsme.upsdc.gov.in या http://msme.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक युवा इस योजना से जुड़ सकें.